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अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के सेवा संबंधी प्रकरण (Service Related Matters)|Added COLLEGE service rule

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(Service Related Matters)|Added COLLEGE service rule

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के सेवा संबंधी प्रकरण (Service Related Matters)

1. शासन के पत्र का सार

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उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या-543/15-05-2025-1600(206)/2023 टी०सी०, दिनांक 28 अप्रैल, 2025, और निदेशालय के पत्र (पृ०सं०-सामान्य (1) तृतीय / 547-647/2025-26, दिनांक 29 अप्रैल, 2025) के अनुसार, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (Non-Government Aided Secondary School) के शिक्षकों के सेवा संबंधी प्रकरण (Service Related Matters) तब तक इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (Intermediate Education Act, 1921) और इसके विनियमों (Regulations) के अनुसार निपटाए जाएंगे, जब तक कोई नई व्यवस्था लागू नहीं होती। यह निर्देश उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023) की धारा 12 (Section 12) और धारा 16 (Section 16) के आधार पर जारी हुआ है। पत्र में जिला विद्यालय निरीक्षकों (District School Inspectors) को समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

2. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 का अवलोकन

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023) का उद्देश्य बेसिक, माध्यमिक, और उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति (Appointment Rules) और सेवा शर्तें (Service Conditions) को एकीकृत करना है। धारा 31(1) के तहत निम्नलिखित अधिनियम निरसित किए गए:

  • उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980
  • उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982
  • उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2019

धारा 30 के अनुसार, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Education Service Selection Commission) के प्रावधान इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (Intermediate Education Act, 1921), उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972, और अन्य विनियमों (Regulations) पर प्रभावी होंगे, यदि कोई विरोध हो। यह अधिनियम शिक्षक सेवा नियम (Teacher Service Rules) को पारदर्शी बनाता है।

3. धारा 12: शिक्षकों की नियुक्ति (Appointment Rules)

धारा 12 (Section 12) के अनुसार, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (Non-Government Aided Secondary School) में शिक्षकों की नियुक्ति (Appointment Rules) के लिए प्रावधान हैं:

  • सभी नियुक्तियाँ (Appointment Rules) उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Education Service Selection Commission) की संस्तुति पर होंगी। बिना आयोग की अनुमति के कोई नियुक्ति शून्य होगी।
  • अपवाद:
  • शिक्षक स्थानांतरण नियम (Teacher Transfer Rules): एक संस्था से दूसरी में स्थानांतरण इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (Intermediate Education Act, 1921) के विनियमों (Regulations) के अनुसार होगा।
  • पदोन्नति (Promotion): किसी संस्था में पदोन्नति सुसंगत विनियमों (Regulations) के तहत होगी।
  • मृत कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति: सेवाकाल में मृत कर्मचारी के आश्रितों की नियुक्ति संबंधित विनियमों (Regulations) के अनुसार होगी।

महत्व: यह धारा नियुक्ति नियम (Appointment Rules) में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, और शिक्षक स्थानांतरण नियम (Teacher Transfer Rules) या पदोन्नति (Promotion) के लिए पुराने नियम लागू होते हैं।

4. धारा 16: शिक्षक सेवा शर्तें (Service Conditions)

धारा 16 (Section 16) के अनुसार, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (Non-Government Aided Secondary School) के शिक्षकों की सेवा शर्तें (Service Conditions) जैसे परिवीक्षा, स्थायीकरण, दंड, निलंबन, और सेवा समाप्ति (Termination) इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (Intermediate Education Act, 1921) और अन्य विनियमों (Regulations) के अनुसार निर्धारित होंगी।

महत्व: यह धारा शिक्षक सेवा शर्तें (Service Conditions) को पुराने नियमों पर आधारित रखती है, जिससे प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहती है।

5. इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 और इसके विनियम (Regulations)

इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (Intermediate Education Act, 1921) की धारा 16-छ और इसके भाग-दो-क के अध्याय-दो और तीन में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (Non-Government Aided Secondary School) के शिक्षकों की सेवा शर्तें (Service Conditions) निर्धारित हैं। इनमें शामिल हैं:

  • परिवीक्षा और स्थायीकरण: शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि और स्थायीकरण।
  • पदोन्नति (Promotion): सहायक अध्यापक से प्रवक्ता जैसे पदों पर पदोन्नति
  • दंड और निलंबन: अनुशासनात्मक कार्रवाई, निलंबन, और सेवा समाप्ति (Termination)।
  • अनुमोदन और अपील: कार्रवाई से पहले प्राधिकारी का अनुमोदन और अपील का अधिकार।

शिक्षक स्थानांतरण नियम (Teacher Transfer Rules) (विनियम 55 से 61):

  • एकल और पारस्परिक स्थानांतरण: 1992 में पारस्परिक स्थानांतरण शुरू, 1995 में एकल स्थानांतरण की अनुमति।
  • गृह जनपद स्थानांतरण: 1997 से गृह जनपद में स्थानांतरण की सुविधा।
  • ऑनलाइन स्थानांतरण (Online Transfer): 14 जून 2019 और 27 जनवरी 2020 के शासनादेशों से ऑनलाइन स्थानांतरण शुरू, लेकिन याचिका के कारण प्रक्रिया रुकी।
  • ज्येष्ठता नियम: 22 सितंबर 1992 के संशोधन के अनुसार, स्थानांतरण के बाद शिक्षक नई संस्था में कनिष्ठ माना जाएगा।

महत्व: ये विनियम (Regulations) शिक्षक स्थानांतरण नियम (Teacher Transfer Rules) और सेवा शर्तें (Service Conditions) को विधिवत बनाते हैं।

6. 22 मई 2025 का पत्र: मुख्य निर्देश

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र (दिनांक 22 मई 2025) में निर्देश:

  • सेवा संबंधी प्रकरण (Service Related Matters): अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (Non-Government Aided Secondary School) के शिक्षकों के नियुक्ति (Appointment Rules), स्थानांतरण (Teacher Transfer Rules), पदोन्नति (Promotion), दंड, और निलंबन के प्रकरण इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (Intermediate Education Act, 1921) के अनुसार निपटाए जाएंगे।
  • आयोग की भूमिका: नई नियुक्तियों (Appointment Rules) के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Education Service Selection Commission) की संस्तुति अनिवार्य, लेकिन स्थानांतरण (Teacher Transfer Rules) और पदोन्नति (Promotion) के लिए पुराने नियम लागू।
  • समयबद्ध कार्रवाई: जिला विद्यालय निरीक्षकों (District School Inspectors) को समयबद्ध निस्तारण का निर्देश।

महत्व: यह पत्र शिक्षक सेवा नियम (Teacher Service Rules) में निरंतरता सुनिश्चित करता है।

7. शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और चुनौतियाँ

  • सेवा सुरक्षा (Service Security): उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 21 के तहत प्रबंधकों को सेवा समाप्ति (Termination) से पहले चयन बोर्ड का अनुमोदन लेना पड़ता था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023) में इस प्रावधान की कमी से प्रबंधकों की मनमानी की आशंका है। शिक्षक संगठन विरोध की योजना बना रहे हैं।
  • पदोन्नति (Promotion): अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (Non-Government Aided Secondary School) में 5 वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति संभव, लेकिन रिक्त पद और प्रक्रिया आवश्यक। संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) से मार्गदर्शन मांगा गया।
  • ऑनलाइन स्थानांतरण (Online Transfer): 2019 और 2020 के शासनादेशों से ऑनलाइन स्थानांतरण शुरू, लेकिन कानूनी बाधाओं के कारण रुका हुआ है।

8. शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

  • नियुक्ति (Appointment Rules): नई नियुक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Education Service Selection Commission) की मंजूरी अनिवार्य।
  • शिक्षक स्थानांतरण नियम (Teacher Transfer Rules): इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (Intermediate Education Act, 1921) के विनियम 55 से 61 लागू। गृह जनपद स्थानांतरण और ऑनलाइन स्थानांतरण (Online Transfer) की सुविधा।
  • पदोन्नति (Promotion): 5 वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति, रिक्त पद आवश्यक।
  • दंड और निलंबन: कार्रवाई से पहले प्राधिकारी का अनुमोदन, अपील का अधिकार।
  • आश्रित नियुक्ति: मृत कर्मचारी के आश्रितों की नियुक्ति विनियमों (Regulations) के अनुसार।
  • सेवा सुरक्षा (Service Security): शिक्षक संगठन धारा 21 जैसे प्रावधानों की मांग कर रहे हैं।

9. निष्कर्ष और सुझाव

  • निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023) और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (Intermediate Education Act, 1921) के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (Non-Government Aided Secondary School) के शिक्षकों के सेवा संबंधी प्रकरण (Service Related Matters) निपटाए जा रहे हैं। धारा 12 (Section 12) और धारा 16 (Section 16) पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, लेकिन सेवा सुरक्षा (Service Security) पर चिंताएँ बनी हुई हैं।
  • सुझाव:
  • जिला विद्यालय निरीक्षकों (District School Inspectors) को समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए।
  • शिक्षकों को सेवा शर्तें (Service Conditions) और अपील के अधिकारों के बारे में जागरूक करना चाहिए।
  • ऑनलाइन स्थानांतरण (Online Transfer) की बाधाओं का समाधान हो।
  • सेवा सुरक्षा (Service Security) के लिए धारा 21 जैसे प्रावधानों पर विचार हो।

स्रोत:

  • शासन पत्र संख्या-543/15-05-2025-1600(206)/2023, दिनांक 28 अप्रैल, 2025
  • निदेशालय पत्र, दिनांक 29 अप्रैल और 22 मई, 2025
  • उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023)
  • इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (Intermediate Education Act, 1921)

यदि आपके पास और प्रश्न या जानकारी हैं, तो कृपया साझा करें। मैं और विस्तृत जवाब दूंगा।

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