Annual Calendar with Holidays (2025-2060)

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UP GOVERNMENT JOB REQUIREMENT |प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होमस्टे नीति की घोषणा की

UP GOVERNMENT  JOB REQUIREMENT |प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होमस्टे नीति की घोषणा की

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UP GOVERNMENT JOB REQUIREMENT |प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होमस्टे नीति की घोषणा की-उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण और 3 साल की आयु छूट की घोषणा की है। इसके साथ ही, पर्यटन को बढ़ाने के लिए नई होमस्टे नीति लागू की गई है। इन पहलों की नवीनतम जानकारी पढ़ें।

परिचय

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों का समर्थन करने और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक ऐतिहासिक निर्णय में, सरकार ने यूपी पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है, जो कांस्टेबल, PAC कांस्टेबल, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन पदों पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई होमस्टे नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे छोटे स्तर पर आवास सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये पहल राज्य की समावेशी विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की अग्निवीर आरक्षण नीति

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यूपी पुलिस और PAC में सीधी भर्ती के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। यह आरक्षण सभी वर्गों—सामान्य, SC, ST और OBC—पर लागू होगा, जिससे सभी पृष्ठभूमि के अग्निवीरों को समान अवसर मिलेंगे। अन्य राज्यों और केंद्रीय बलों, जैसे CISF, BSF और हरियाणा, जो अधिकतम 10% आरक्षण प्रदान करते हैं, की तुलना में उत्तर प्रदेश ने 20% आरक्षण के साथ एक उच्च मानक स्थापित किया है।

इसके साथ ही, अग्निवीरों को इन भर्तियों के लिए 3 साल की आयु छूट भी दी जाएगी, जिससे उनकी नागरिक जीवन में वापसी आसान होगी। भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल के लिए भर्ती किया जाता है, जिसके बाद उन्हें लगभग 12 लाख रुपये का वित्तीय पैकेज दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को पुलिस बल में शामिल करके उनकी क्षमताओं का उपयोग करने और उनके पुनर्वास को बढ़ावा देने का प्रयास है।

अग्निवीर आरक्षण और होमस्टे नीति: एक तुलनात्मक अवलोकन

नीचे दी गई तालिका में अग्निवीर आरक्षण नीति और होमस्टे नीति की मुख्य विशेषताओं का सारांश दिया गया है:

विशेषताअग्निवीर आरक्षण नीतिहोमस्टे नीति
उद्देश्यअग्निवीरों को पुलिस भर्ती में अवसर प्रदान करना और उनके पुनर्वास को समर्थन देनापर्यटन को बढ़ावा देना और छोटे स्तर पर आवास सुविधाओं का विस्तार करना
प्रमुख लाभ20% क्षैतिज आरक्षण और 3 साल की आयु छूट1-6 कमरों वाले होमस्टे की अनुमति
लागू क्षेत्रयूपी पुलिस (कांस्टेबल, PAC, घुड़सवार, फायरमैन)ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पर्यटन स्थल
प्राधिकरणउत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्डजिला मजिस्ट्रेट और SP/SSP
अन्य राज्यों से तुलना20% आरक्षण (CISF, BSF, हरियाणा में 10%)अन्य राज्यों में समान नीति सीमित या अनुपस्थित
आर्थिक/सामाजिक प्रभावप्रशिक्षित अग्निवीरों का पुलिस बल में एकीकरण, रोजगार सृजनस्थानीय रोजगार, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होमस्टे नीति

उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक होमस्टे नीति शुरू की है। इस नीति के तहत 1 से 6 कमरों वाले होमस्टे स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे पर्यटकों के लिए किफायती और प्रामाणिक आवास विकल्प उपलब्ध होंगे। इन होमस्टे की मंजूरी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दी जाएगी, जिससे सुचारू और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होगा।

यह होमस्टे पहल विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटे स्तर पर पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की उम्मीद करती है, जिससे पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। यह नीति राज्य के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, जिसने हाल ही में महा कुम्भ 2025 जैसे आयोजनों के साथ पहले ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसमें 65 करोड़ से अधिक आगंतुक आए और 3.5 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ हुआ, जैसा कि राज्य मंत्री अनिल राजभर ने बताया।

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इन नीतियों का महत्व

अग्निवीर आरक्षण और होमस्टे नीति की दोहरी घोषणाएं उत्तर प्रदेश सरकार के बहुआयामी शासन दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। अग्निवीर आरक्षण नीति न केवल पूर्व सैनिकों का समर्थन करती है, बल्कि प्रशिक्षित कर्मियों के साथ राज्य के पुलिस बल को भी मजबूत करती है। वहीं, होमस्टे नीति अनुभवात्मक पर्यटन की बढ़ती मांग को पूरा करती है, जिससे स्थानीय उद्यमियों के लिए अवसर पैदा होते हैं और राज्य की पर्यटक आकर्षण बढ़ता है।

ये पहल उत्तर प्रदेश को आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का केंद्र बनाने की व्यापक दृष्टि का हिस्सा हैं। राज्य का हालिया 2025–26 का बजट, जो 8,08,636 करोड़ रुपये का है, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कृषि पर जोर देता है, जो इन नीतियों को और समर्थन देता है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी पुलिस भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण और होमस्टे नीति शुरू करने का निर्णय युवाओं को सशक्त बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरक्षण नीति अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करती है, जो पूर्व अग्निवीरों को पर्याप्त समर्थन प्रदान करती है, जबकि होमस्टे पहल पर्यटन क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते खोलती है। जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश प्रगतिशील नीतियों को लागू करता जा रहा है, यह समावेशी विकास और सांस्कृतिक संवर्धन के लिए एक मॉडल बनने की ओर अग्रसर है।

कार्रवाई के लिए आह्वान

उत्तर प्रदेश की नीतियों और पहलों पर नवीनतम समाचारों से अपडेट रहें। अग्निवीर आरक्षण और होमस्टे नीति के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइटों पर जाएं या विश्वसनीय समाचार स्रोतों का अनुसरण करें। इन विकासों पर अपने विचार नीचे टिप्पणी में साझा करें!

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नोट: भर्ती प्रक्रियाओं के लिए अधिक जानकारी के लिए upsssc.gov.in पर पुलिस रिक्तियों या upanganwadibharti.in पर संबंधित अपडेट देखें। पर्यटन संबंधी नीतियों के लिए आधिकारिक राज्य पर्यटन पोर्टल्स की जांच करें।


By Chandra Shekhar
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