Thursday, July 3, 2025
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Income tax news- रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 सितंबर 2025 तक करें आईटीआर फाइल

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Income tax news- रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 सितंबर 2025 तक करें आईटीआर फाइल

मेटा विवरण: सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। जानें नए बदलाव, कारण और महत्वपूर्ण जानकारी।

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लेख: भारत सरकार ने बढ़ाई आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि – 15 सितंबर 2025 तक करें फाइल

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 27 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी कर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने की घोषणा की है। यह निर्णय करदाताओं को एक सहज और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

आईटीआर दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का कारण

सीबीडीटी के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित आयकर रिटर्न में कई संरचनात्मक और सामग्री संशोधन किए गए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

  • अनुपालन को सरल बनाना: नई प्रणाली करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी।
  • पारदर्शिता बढ़ाना: संशोधित आईटीआर प्रारूप में अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।
  • सटीक रिपोर्टिंग: नए बदलाव सटीक और त्रुटि-मुक्त रिटर्न दाखिल करने में मदद करेंगे।

इन संशोधनों के कारण, सिस्टम विकास, एकीकरण और संबंधित उपयोगिताओं के परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ी है। इसके अलावा, 31 मई 2025 तक दाखिल किए गए टीडीएस विवरणों से उत्पन्न क्रेडिट जून 2025 की शुरुआत में उपलब्ध होंगे। यदि तारीख नहीं बढ़ाई जाती, तो करदाताओं के लिए प्रभावी फाइलिंग अवधि सीमित हो जाती, जिससे अनुपालन में कठिनाई हो सकती थी।

सीबीडीटी का निर्णय और औपचारिक अधिसूचना

सीबीडीटी ने व्यापक बदलावों और सिस्टम की तत्परता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि करदाताओं को पर्याप्त समय प्रदान किया जाए। इस विस्तार के लिए एक औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। यह कदम हितधारकों की चिंताओं को दूर करने और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की अखंडता और सटीकता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

करदाताओं के लिए इसका क्या अर्थ है?

  • अतिरिक्त समय: करदाताओं को अब 15 सितंबर 2025 तक का समय मिलेगा, जिससे वे बिना जल्दबाजी के अपने रिटर्न तैयार कर सकेंगे।
  • बेहतर अनुपालन: नए बदलावों के साथ, करदाता अधिक सटीक और पारदर्शी तरीके से अपनी आय की जानकारी दे सकेंगे।
  • सहज अनुभव: सिस्टम अपडेट और उपयोगिताओं के रोलआउट के साथ, फाइलिंग प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक सुगम होगी।

करदाताओं के लिए सुझाव

  1. जल्दी शुरू करें: अंतिम तिथि बढ़ने के बावजूद, समय पर रिटर्न तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करें।
  2. आवश्यक दस्तावेज तैयार करें: फॉर्म 16, टीडीएस विवरण, और अन्य वित्तीय दस्तावेज समय पर इकट्ठा करें।
  3. नए बदलावों को समझें: अधिसूचित आईटीआर में किए गए संशोधनों को समझने के लिए आधिकारिक पोर्टल या टैक्स सलाहकार से संपर्क करें।
  4. आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें: आयकर विभाग की वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर उपलब्ध उपयोगिताओं का उपयोग करें।

निष्कर्ष

सीबीडीटी का यह निर्णय करदाताओं के लिए एक राहत की खबर है। 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाई गई अंतिम तिथि न केवल अनुपालन को आसान बनाएगी, बल्कि करदाताओं को सटीक और त्रुटि-मुक्त रिटर्न दाखिल करने का पर्याप्त समय भी प्रदान करेगी। अधिक जानकारी के लिए, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें और औपचारिक अधिसूचना का इंतजार करें।

संपर्क जानकारी:

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट: www.incometax.gov.in
  • सीबीडीटी प्रवक्ता: वी. राजिता, आयकर आयुक्त (मीडिया और तकनीकी नीति)
Shekhar
Shekharhttp://theartnews.in
I am blogger. I provided News by the Social media medium. All information is Given Truth in my knowledge but you checked before the follow the News. Be Happy Jay Hind By
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